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Saturday, October 11, 2025

कलेक्टर श्री प्रसाद ने विस्फोटक अधिनियम के मानकों के उल्लंघन पर 19 लायसेंस किया निलंबित

विस्फोटक अधिनियम और नियमों के पालन होने की स्थिति का परीक्षण करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा गठित किए गए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त जांच दल के निरीक्षण में मिली विसंगतियों और तय मानकों के उल्लंघन पर आतिशबाजी क्रय-विक्रय हेतु प्रदाय किए गए जिले के 19 विस्फोटक अनुज्ञप्तियों का लायसेंस कलेक्टर श्री प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ।

कटनी

लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिनका विस्फोटक लायसेंस निलंबित किया है उनमें अनिल मनूरमानी अनुज्ञप्ति संख्या 20/16, सुरेंद्र पोपटानी अनुज्ञप्ति संख्या 11/16, खेमचंद पोपटानी अनुज्ञप्ति संख्या 18/16, नरेश वासवानी अनुज्ञप्ति संख्या 19/16, जय कुमार गलानी अनुज्ञप्ति संख्या 09/16, सौरभ पंजवानी अनुज्ञप्ति संख्या 16/16, मुकेश चेलानी अनुज्ञप्ति संख्या 13/16, देवीदास तुल्स्यानी अनुज्ञप्ति संख्या 14/16, प्रकाश कुमार नागदेव अनुज्ञप्ति संख्या 05/16, विकास कुमार नागदेव अनुज्ञप्ति संख्या 06/16, चंद्रपाल डोडानी अनुज्ञप्ति संख्या 04/16, नंदलाल चेलानी अनुज्ञप्ति संख्या 15/16, सुशील कुमार अनुज्ञप्ति संख्या 17/16, अशोक भाषाणी अनुज्ञप्ति संख्या 03/17, सुनील जसूजा अनुज्ञप्ति संख्या 04/17, दीपक कुमार भागवानी अनुज्ञप्ति संख्या 02/17, सतीश कुमार गलानी अनुज्ञप्ति संख्या 10/16, अमित चेलानी अनुज्ञप्ति संख्या 12/16, और विनोद तीर्थानी अनुज्ञप्ति संख्या 07/16 को ग्राम पडरवारा पटवारी हल्का नंबर 44 राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाडी तहसील व जिला कटनी मे स्थित खसरा नं. 158/1 (एक समय मे आतिशबाजी की मात्रा 100 कि.ग्रा.) को तत्काल प्रभाव से अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत निलंबित कर दिया है।

विस्फोटक नियम 2008 के तहत निलंबित किए गए अनुज्ञप्तियों को निलंबन के आदेश की पुष्टि किए जाने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत निलंबित सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपना पक्ष रखने 13 फरवरी की शाम 4 बजे न्यायालय कलेक्टर में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इस दौरान उनसे इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लिया जायेगा। जिसमें टीन से निर्मित दुकान का संचालन करने पर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) के उल्लंघन पाये जाने पर उक्त निलंबन आदेश को क्यों न अंतिम कर दिया जाये। साथ ही यह भी कारण दर्शित करे कि इस आधार पर अनुज्ञप्ति को निरस्त और प्रतिसंहरण भी कर दिया जाये।

साथ ही विस्फोटक नियम 2008 के नियम 119 के तहत यदि अनुज्ञप्ति निलंबित हो जाती है तो “अनुज्ञप्तिधारियों को विस्फोटको का वर्णन और मात्रा जो उसके कब्जे में है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करने का प्रावधान है। इस नियम के तहत सभी 19 विस्फोटक अनुज्ञप्तियों को जिन्हें निलंबित किया गया है उनसे 12 फरवरी को प्रातः 11ः00 बजे कार्यालय कलेक्टर शाखा में कब्जे में उपलब्ध विस्फोटको का वर्णन और मात्रा का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ताकि उसके निपटान के संबंध में आगामी आदेश दिये जा सके।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा गठित संयुक्त जांच दल के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनानुसार अनुज्ञप्ति संख्या 03/2017 आतिशबाजी पटाखा दुकान विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) के तहत ईंट पत्थर कांक्रीट से बनी नही पाई गई बल्कि टीन शेड से निर्मित होना पाई गई है जो कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) एवं पेट्रोलियम तथा विस्फोटक नियंत्रक के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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