सीमांकन के 19 प्रकरणों का समय-सीमा में निराकृत नहीं करना दो तहसीलदारों को पड़ा भारी
आवेदकों को समय-सीमा मे सेवाएं न देने पर 9500 रूपये की मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि
कटनी –
लोक सेवा गारटी अधिनियम के अंतर्गत 19 आवेदकों के सीमांकन की समय-सीमा के भीतर ऑनलाईन सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर तहसीलदार कटनी नगर एवं तहसीलदार विजयराघवगढ़ को मंहगा पड गया है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद ने इन मामलों मे नोटिस जारी कर समक्ष में सुनवाई करने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी एवं तहसीलदार कटनी नगर आशीष अग्रवाल पर सीमांकन के 10 प्रकरणों पर विलंब के लिए 10 हजार रूपये तथा तहसीलदार विजयराघवगढ़ बालकृष्ण मिश्रा पर सीमांकन के 9 प्रकरणों पर 9 हजार रूपये की शास्ति आरोपित किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने 19 आवेदकों को क्षतिपूर्ति की राशि के रूप मे 9 हजार 500 रूपये देने का आदेश भी जारी किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सीमांकन की समय-सीमा के भीतर सेवा मुहैया कराने मे असफल रहने पर तहसीलदार कटनी नगर व विजयराघवगढ़ को 17 फरवरी को नोटिस जारी किया था और इस मामले की 23 फरवरी को समक्ष मे सुनवाई करने के उपरांत 29 फरवरी को विलंब से सेवा के लिए 10 प्रकरणों में 10 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई है। कटनी नगर के इन 10 आवेदकों के मामले मे सेवा मुहैया कराने मे तहसीलदार श्री अग्रवाल द्वारा 251 दिन से लेकर 359 दिनों तक सेवांए देने का कार्य लंबित रखा गया। इस स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर ने प्रत्येक मामले मे एक हजार रूपये के मान से जुर्माना किया है और आवेदक को समय पर सेवा नहीं मिलने के एवज मे प्रत्येक आवेदक को पांच-पांच सौ रूपये की क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि देने का आदेश पारित किया है।
इसी प्रकार तहसीलदार विजयराघवगढ़ बाल कृष्ण मिश्रा द्वारा सीमांकन के नौ मामलों मे 218 दिन से लेकर 336 दिनों तक सेवांए देने में असफल रहने के कारण प्रत्येक मामले में एक हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है और सभी नौ आवेदकों को पांच-पांच सौ रूपये की क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि देने का आदेश पारित किया है।
विदित हो कि तहसीलदार कटनी नगर श्री अग्रवाल को पूर्व मे भी 27 फरवरी को पांच हजार रूपये की शास्ति लगाई जा चुकी है।