नजूल भूमि पर अवैधानिक अनुमति के आधार पर न हो निर्माण
कटनी
राज्य शासन की दखलरहित या नजूल भूमि पर अवैधानिक अनुमति के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। कलेक्टर अवि प्रसाद ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर इस संबंध मे राज्य शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के तहत जिले के नगर निगम और नगर परिषदों को इसका पालन करने की हिदायत दी है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने आयुक्त नगर निगम कटनी सहित विजयराघवगढ, बरही एवं कैमोर के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत वर्णित प्रावधानों और दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
नजूल निर्वर्तन निर्देश के तहत स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों को यह दायित्व दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखंड पर निर्माण नहीं हो जाये जो धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान मे सभी प्राकर की शासकीय भूमियों का प्रर्वर्तन एवं निर्वर्तन मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत होता है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के निर्देश मे नजूल अनापत्ति प्रमाणपत्र के संबंध में प्रावधान है पूर्व में नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र नजूल अधिकारी द्वारा जारी किये जाते थे परंतु वर्तमान निर्देश मे नजूल एवं शासकीय दखलरहित भूमि का अद्यतन अभिलेख प्रतिवर्ष जनवरी माह मे स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमतियॉ लिया जाना आवश्यक होता है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर श्री प्रसाद ने सभी नगरीय निकायों तथा नगर तथा ग्राम निवेश को निर्देशित किया है कि निर्माण अनुमतियां देने के पूर्व सुनिश्चित करें कि शासकीय दखल रहित नजूल भूमि पर अवैधानिक अनुमतियों के आधार पर कोई निर्माण न हो।