सहायक खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षकों को विभागों से संपर्क कर रॉयल्टी राशि 7 दिवस में जमा कराने किया निर्देशित
कटनी –
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने निर्माण कार्य करने वाले विभिन्न शासकीय विभागों को शासकीय निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा उपयोग किये गये गौण खनिजो की विभागों द्वारा कटौती की गई रॉयल्टी राशि को खनिज शीर्ष में चालू वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने सहायक खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षकों को संबंधित निर्माण विभागो से संपर्क कर निर्माण कार्य में उपयोग किये गये गौण खनिजों की कटौती की गयी रॉयल्टी की राशि को एक सप्ताह के अंदर खनिज शीर्ष में जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।
इन विभागों को किया निर्देशित
कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिन विभागों को रॉयल्टी की राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया है। उनमें आयुक्त,नगरपालिक निगम,मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,मुख्य अभियंता, नर्मदा विकास प्राधिकरण कियान्वयन इकाई,महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेल जबलपुर,वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, लोक निर्माण विभाग (भ/स). लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा विभाग , लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम, नगर पंचायत,मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, सेतु निर्माण विभाग कटनी, जबलपुर तथा मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, लिमिटेड जबलपुर, महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन ईकाई शामिल है।