कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह निकाह समारोह में कम मानक का चांदी का आभूषण देने वाली फर्म के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने के दिये निर्देश
कटनी 18 मार्च
कलेक्टर श्री प्रसाद ने विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत मे आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कन्याओं को नकली जेवर देने के मामले संबंधी शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत के सी.ई.ओ की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी। जांच समिति द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह के दौरान जेवर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा प्रदाय किये गए चांदी के आभूषण शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम मानक के पाये गये।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित प्रदायकर्ता फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिला अभियोजन अधिकारी से अभिमत प्राप्त किया।
जिला अभियोजन अधिकारी से प्राप्त अभिमत में उन्होंने चांदी के अमानक आभूषण प्रदायकर्ता फर्म के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 420/511, 468, 471, 472 के अनुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित किया है।
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उत्तरदायी फर्म के विरूद्ध प्राप्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के अभिमत अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए है।