म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम के तहत होगी कार्यवाही
छतरपुर
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) भोपाल मंगलवार दिनांक 28 मार्च 2017 नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
विषयान्तर्गत लेख है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 बनाये गये जो 28 मार्च 2017 से लागू है।
कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने आदेश जारी करते हुए जिले की सभी निकाय राजपत्र में प्रकाशित नियम अनुसार स्थल चयन कर आउटडोर मीडिया डिवाइज के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर ही होर्डिंग्स विज्ञापन आदि स्थापित करने निर्देशित किया है। साथ ही अवैध एवं नियम विरुद्ध लगे होर्डिंग्स विज्ञापन आदि हटाये जाएंगे। निकाय द्वारा कोई भी प्रक्रिया नियम विरूद्ध की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।