समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, एवं सरसों की खरीदी हेतु 10 उपार्जन केन्द्र स्थापित
कटनी
रबी विपणन वर्ष 2024-25 हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने जिले में चना, मसूर, एवं सरसों के उपार्जन हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत पात्र किसानों से खरीदी हेतु 10 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए पेयजल और प्रसाधन आदि के इंतजामों के निर्देश दिये हैं।
किसानो से समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु चना के लिए 5 हजार 440 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 6 हजार 425 रूपए प्रति क्विंटल और सरसों 5 हजार 650 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जायेगा। इन फसलों का उपार्जन कार्य 31 मई तक किया जाएगा।
ये हैं उपार्जन केन्द्र
चना, मसूर और सरसों के उपार्जन हेतु जिले में स्थापित 10 उपार्जन केन्द्रों में कटनी तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति चाका कैलवाराकला, कटनी नगर तहसील में विपणन सहकारी संस्था कटनी, स्लीमनाबाद में प्राथमिक कृषि साख समिति स्लीमनाबाद, ढीमरखेड़ा में प्राथमिक कृषि साख समिति झिन्ना पिपरिया,बडवारा में किसान सहकारी विपणन समिति बडवारा, और बरही तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति पिपरियाकला, बहोरीबंद में प्राथमिक कृषि साख समिति बहोरीबंद एवं प्राथमिक कृषि साख समिति बनाकर तथा विजयराघवगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति विजयराघवगढ़ और रीठी तहसील में कृषि विपणन सहकारी समिति रीठी को उपार्जन केन्द्र बनाया गया है।
किसानो के लिए व्यवस्था
कलेक्टर श्री प्रसाद ने उपार्जन केन्द्र में किसानों के लिए पीने के पानी एवं शौचालय व्यवस्था सहित उपज की छनाई एवं साफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जरूरी दस्तावेज
कृषकों को अपने उपज विक्रय के समय उपार्जन केन्द्र पर दस्तावेज जमा करना होगा, जिनका मिलान केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा एवं मिलान होने के उपरांत कृषक तौल पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। इसमें आधार कार्ड की प्रति,बैंक पासबुक से बैंक खाता नंबर, आई एफ एस सी कोड एवं शाखा का मिलान ,समग्र सदस्य आई.डी की प्रति (न होने के दशा में पेनकार्ड की प्रति),वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति,सिकमी किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति ,किसानों पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट, खसरे, ऋण पुस्तिका (मोबाईल एप से पंजीयन कराने वाले किसानों हेतु ) प्रस्तुत करनी होगी।
लेकिन जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज दिये गये है, उनकों पुनः दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नही है।किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज की कम्प्यूटराइज्ड प्रिंटैड रसीद (डबल कॉपी) केन्द्र प्रभारी द्वारा ऑनलाईन जारी कर अपने हस्ताक्षर किये जायेंगें, जिसकी एक प्रति संस्था द्वारा रखी जायेगी तथा दूसरी कृषक को दी जावेगी।