नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर जिले में दर्ज हुई तीसरी प्राथमिकी
बहोरीबंद पुलिस थाना में दर्ज एफ.आई आर
कटनी
कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा नरवाई जलाने के संबंध मे प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी खेत में गेंहूॅ की कटाई के बाद बचे अवशेष को जलाने पर जिले की तीसरी एफ.आई.आर बाहोरीबंद पुलिस थाना में दर्ज की गई।
जिले में शुक्रवार को ग्राम कुआ रैयतवारी में गेंहूॅ अवशेष नरवाई जलाने वाले किसान के विरुद्ध बहोरीबंद पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। इस तरह नरवाई जलाने के मामले की यह जिले की तीसरी प्राथमिकी है। इसके पहले माधवनगर पुलिस थाना एवं स्लीमनाबाद पुलिस थाना में नरवाई जलानें की एफ.आई.आर दर्ज हो चुकी है।
कलेक्टर की अपील
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने जिले के किसान भाईयों से अपील की है कि वे फसल की कटाई के बाद अवशेष नहीं जलायें। नरवाई जलाने से आस-पास के खेतों में खड़ी फसल को भी आग की चिंगारी से क्षति पहुंचने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा पर्यावरणीय नजरिये से भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। कलेक्टर ने अपनी अपील मे कहा है कि मृदा उर्वरता बढ़ानें वाले सूक्ष्म जीवाणु आग मे जलकर मर जाते है जिससे उत्पादकता पर असर पडता है। साथ ही आग लगने से जान- माल के खतरे की भी आशंका बनी रहती है।
कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर हुई एफआईआर
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा जान -माल और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर नरवाई में आग लगाने के संबंध में हाल ही में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर आज शुक्रवार को ग्राम जुनवानी निवासी सुरेन्द्र पटेल के विरुद्ध बहोरीबंद पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पटवारी ने कराई एफआईआर
ग्राम कुआं रैयतवारी मे पटवारी हल्का नंबर 54 स्थित भूमि खसरा नंबर 58 रकबा 6.11 हेक्टेयर के अंश भाग 0.40 हेक्टेयर पर रबी मौसम फसल गेंहूॅ कटाई के उपरांत नरवाई में आग लगाया जाना पाया गया। उक्त भूमि वर्तमान में अन्विता वगैरह पिता भुवनेश्वर दुबे निवासी सिहोरा के नाम दर्ज है। मौका निरीक्षण के दौरान प्लाट में उपस्थित चौकीदार द्वारा उक्त भूमि सिकमी ठेका पर सुरेन्द्र पटेल निवासी जुनवानी सिहोरा द्वारा ली जाकर गेंहूॅ की फसल की कटाई उपरांत नरवाई में आग लगाया जाना पाया गया। इसके बाद इस कृत्य के लिए ग्राम पटवारी अरविंद तिवारी ने थाना बहोरीबंद में पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज कराया।
इस धारा में दर्ज हुई प्राथमिकी
बहोरीबंद पुलिस थाना में पटवारी अरविंद तिवारी ने सुरेन्द्र पटेल ग्राम जुनमानी, सिहोरा जबलपुर के विरुद्ध शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया है।