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Monday, October 13, 2025

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने बरही में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले में मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया अंतिम सूचना पत्र

अनधिकृत कॉलोनी से सभी प्रकार के निर्माण हटाने दिया 15 दिवस का समय

कटनी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कटनी ने बरही तहसील अंतर्गत भू- स्वामी मनीष प्रसाद चौबे पिता महेश प्रसाद चौबे निवासी कटनी द्वारा ग्राम बरही में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाये जाने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान कर मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 तथा मप्र नगरपालिका कालोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में मनीष प्रसाद चौबे को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन में बिक्री

कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इस मामले में मनीष प्रसाद चौबे पिता महेश प्रसाद चौबे द्वारा ग्राम बरही में कृषि भूमि 2021/22 अनुसार खसरा नंबर 982/1/क/1/1/2/1 रकवा 0.538 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 982/1/2/1 रकवा 0.202 हेक्टेयर में से कुल 30 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किए गए। यह विक्रय आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है, जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है। मनीष प्रसाद चौबे द्वारा भूमि को सक्षम अनुमति के बिना भू-खण्डों में विभाजित कर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय किया गया है।

इन नियमों का उल्लंघन

कालोनाइजर महेश प्रसाद चौबे द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्लाट विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुज्ञप्ति पेश नहीं की गई। उल्लेखित खसरा नंबर के रकवे आपस में लगे हुए हैं। वर्ग फुट में भूमि का विक्रय किये जाने से प्रथम दृष्टया अनाधिकृत कालोनी निर्माण दृष्टिगत होता है। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 का उल्लंघन है। अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार महेश प्रसाद चौबे द्वारा बिना सक्षम अनुमति के कालोनाइजर अधिनियम का उल्लंघन कर कालोनी का विकास किया जा रहा है, जो अनाधिकृत कालोनी विकास की श्रेणी में आता है। महेश प्रसाद चौबे द्वारा विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व ग्राम अमरैया नगर परिषद बरही के अंतर्गत आता है। लेकिन महेश प्रसाद चौबे के पास नगर पालिका अधिनियम 1996 की धारा के तहत रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर की अनुमति नहीं है। अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कालोनी का विकास कार्य नियमों का उल्लंघन है

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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