कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कटनी –
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 उत्तरार्ध के लिये कार्यक्रम के घोषित होने के फलस्वरूप 11 जनवरी 2024 तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अवि प्रसाद द्वारा त्रि-स्तरीय उप निर्वाचन 2023 उत्तरार्ध हेतु लागू आदर्श आचरण संहिता के परिपेक्ष्य में रिक्त जनपद पंचायत ढ़ीमरखेडा के जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 15 के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झिन्ना पिपिरिया, भमका, झिरी की पंचायत सीमा तथा पंच पदों के लिये कटनी जिले के जनपद पंचायत कटनी, बड़वारा, रीठी के संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्ड की सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार-प्रसार रैली, सभा स्थलो आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र- शस्त्र जैसेः फार्म नंबर 3 जानमाल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र एवं फार्म नंबर-5 में फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सो में दर्ज शस्त्रों एवं फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, कुल्हाडी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल, इत्यादि लेकर आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति कटनी जिले के रिक्त पदों के निर्वाचन में जनपद के ग्राम पंचयत एवं वार्ड सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थान पर न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन अथवा जुलूस नही निकालेगा और न ही आपतिजनक नारेबाजी करेगा और नही आपतिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित कर सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल अथवा उनके द्वारा आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, ध्वानि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बगैर सक्षम अधकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा।
कोई भी राजनैतिक दल अथवा कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या शासकीय या अर्धशासकीय सम्पति स्थल, भवन भूमि परिसर, संरचना आदि का उपयोग समयाचना करने के उद्देश्य से नही करेगा एवं कोई पोस्टर, बैनर, दीवार पर लेखन, दीवार पर निर्वाचन प्रतीक दल के प्रतीक झण्डे आदि नही लगायेगा तथा किसी भी प्रकार का लेख आदि नही करेगा। इसी प्रकार निजी सम्पत्ति पर बगैर भूमिस्वामी की लिखित अनुमति के बिना नही करेगा।
उक्त आदेश 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।