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Saturday, October 11, 2025

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आचार संहिता

विधानसभा निर्वाचन:

कटनी

प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित जीवन जीने के अधिकार का आदर करना चाहिए। निर्वाचन प्रचार के दौरान उच्च मानकों का अनुरक्षण प्रचार के दौरान असंयमी एवं अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा किसी के भी व्यक्तिगत चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। राजनैतिक दलों को अपने प्रचार के दौरान किसी भी माध्यम में आर्मी चीफ, अन्य रक्षा कार्मिको या सुरक्षा बलों की किसी कार्यवाही के फोटो ग्राफ का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्तावित सभा के स्थान एवं समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व से करना। प्रस्तावित सभा स्थल पर कोई प्रतिबंधात्मक या निर्वन्धात्मक आदेश लागू हो तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए । लाउड स्पीकरों के उपयोग के लिए पूर्व से अनुमति प्राप्त की जाना चाहिए। विघ्न उत्पन्न करने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।

जुलूस के प्रारंभ होने का स्थान, समय एवं गुजरने का मार्ग, समाप्ती का समय एवं स्थान पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए एवं सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए । स्थानीय पुलिस अधिकारियों को अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। प्रस्तावित क्षेत्रों में कोई प्रतिबंधात्मक या निर्वन्धात्मक आदेश लागू हो तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यातायात में बिना कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किए जुलूस निकलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जुलूस सडक के दायी ओर रखा जाना चाहिए । अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं या अभ्यर्थियों के पुतले लेकर चलने एवं जलाने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए।

निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता बिना किसी बाधा के स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कर सके। अपने कार्यकताओं को पहचान पत्र जारी किये जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर तथा साधारण होने चाहिए उनपर कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए। मतदान के दिन चलाए जाने वाले वाहनों के लिए परमिट प्राप्त किये जाने चाहिए। मतदान दिवस एवं इसके 48 घण्टे पूर्व की अवधि में प्रचार रैली, लाउड स्पीकर का उपयोग तथा शराब का वितरण करने से बचा जाना चाहिए।

स्थानीय प्राधिकरण के साथ बैठक

नगरपालिकाओं, पंचायतो एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ वैधानिक बैठकों, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, पर कोई प्रतिबंध नही होगा किन्तु ऐसी बैठकों में नए नीतिगत निर्णयों को लेने एवं उनकी घोषणा करने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। ऐसी बैठकों में केवल सामान्य दिन प्रतिदिन की व्यवस्थाओं से संबंधित मसलों एवं किन्ही अत्यावश्यक मामलों पर निर्णय लिए जा सकेंगे।

स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार

आदर्श आचरण संहिता लागू होने के दौरान स्टार प्रचारकों द्वारा किये जाने वाले प्रचार पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए तथा किसी भी प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना तत्काल आयोग को भेजी जानी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों एवं दलों के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर नजर रखने के लिए दलवार रजिस्टर संधारित किये जाने चाहिए। दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में संबंधित के साथ-साथ उसके राजनैतिक दल को भी नोटिस जारी किया जायेगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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