लोकसभा निर्वाचन की लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान जिले में स्थापित किये गए चेकपोस्टों में जांच के दौरान अलग -अलग तीन प्रकरणों में जब्त की गई नगद राशि कुल 10 लाख 99 हजार 252 के संबंध में तीन दिनों के भीतर दावा- आपत्ति जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
कटनी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने बताया कि विगत 06 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र कमांक 12 शहडोल की विधानसभा क्षेत्र बड़वारा अंतर्गत एसएसटी दल क्रमांक 1 धनवाही द्वारा प्रथम पाली में जाँच के दौरान शंकर कुशवाहा पिता लोटन कुशवाहा निवासी ग्राम छपरा तहसील मझौली जिला जबलपुर से 7 लाख 96 हजार 572 रूपये नगद राशि जप्त की गई है।
इसी प्रकार विगत 6 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 08 खजुराहो अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा अंतर्गत टिकरवारा चौक पोस्ट में जाँच के दौरान एस.एस.टी प्रभारी द्वारा रतनजोत सिंह आनंद पिता हरदीप सिंह निवासी ए.पी.आर कॉलोनी कटंगा जिला जबलपुर के पास से 2 लाख रूपये जप्त किये गए।
एक अन्य प्रकरण में 8 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र खजुराहो की विधानसभा बहोरीबंद अंतर्गत छपरा नाका के एस.एस.टी प्रभारी द्वारा जांच के दौरान आनंद मिश्रा पिता उमाकांत मिश्रा निवासी ग्राम जमुनिया तहसील ढीमरखेड़ा के पास से 1 लाख 2 हजार 500 रूपये की नगद राशि मिलने पर जब्ती की कार्यवाही की गई।
उक्त तीनों प्रकरणों में राशि रिलीज किये जाने की कार्यवाही किया जाना है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त राशि अथवा सामग्री के संबंध में कोई दावा-आपत्ति अथवा शिकायत हो, तो 3 दिवस के अंदर जिला पंचायत कार्यालय कटनी में दावा -आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके उपरांत कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।