शासन द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है
कटनी
इसके साथ ही इस योजना के तहत सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर 05 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एमपी ऑनलाईन माध्यम के से वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित ष्समस्त पोर्टलष् के माध्यम से किया जाता है तथा पोर्टल पर यह योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष हो तथा आवेदक को कक्षा 08 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाहन के लिए वैध ड्रायविंग लायसेन्स, पेन कार्ड, बैंक पास बुक सहित अन्य दस्तावेज अनिवार्य हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।