एकीकृत बाल विकास परियोजना मझौली अंतर्गत आज रविवार को बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीष सेठ के निर्देश पर परियोजना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की
जबलपुर, 27 नवम्बर, 2022
जांच में पाया गया कि मझौली नगर परिषद के वार्ड नम्बर 8 निवासी बालिका विवाह कराया जा रहा है जिसकी वर्तमान में आयु 18 वर्ष की नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार उसका जन्म दिसम्बर 2006 का है। इस मौके पर बाल विवाह के दुष्परिणामों से परिवार को अवगत कराया गया। साथ ही बाल विवाह करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना एवं 2 साल की जेल की कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। मौके पर परियोजना अधिकारी श्रीमती राखी सैयाम, थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा, पर्यवेक्षक पार्वती लोधी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीलम ग्रोवर उपस्थित थीं।