अभी तक 3.67 लाख महिलाओं ने कराया पंजीयन
पंजीयन कराने का रविवार आखिरी दिन
अंतिम दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक शिविरों में दिये जा सकेंगे पात्र महिलाओं द्वारा आवेदन
भोपाल
गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारम्भ की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने जिले में अभी तक लगभग 3 लाख 67 हजार महिलाओं द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। योजना के तहत पात्र महिलाओं द्वारा रविवार 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जा सकेंगे। रविवार 30 अप्रैल योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कराने का अंतिम दिन है। आखिरी दिन रविवार 30 अप्रैल को जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगाये जा रहे शिविरों में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा उनकी ऑनलाइन एंट्री होगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास एम एल मेहरा के मुताबिक जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 मार्च से प्रारंभ की गई थी और अभी तक लगभग 3 लाख 67 हजार महिलाओं द्वारा इस योजना का लाभ उठाने आवेदन देकर पंजीयन कराया जा चुका है । उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अंतिम दिन रविवार 30 अप्रैल को जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जा रहे शिविरों में आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी । उन्होंने शेष रह गईं सभी पात्र महिलाओं से अंतिम दिन नजदीक के शिविर में पहुंचकर आवेदन करने का आग्रह किया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद पोर्टल से आवेदकों की अनन्तिम सूची निकालकर उसे ग्राम पंचायतवार एवं वार्ड वार प्रदर्शित किया जायेगा तथा इस पर 1 मई से 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। आपत्तियों का निराकरण 16 मई से 30 मई तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आपत्तियों को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा। आपत्तिकर्ता स्वयं भी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 16 मई से 30 मई तक किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत स्तर पर आपत्ति निराकरण समिति गठित की गई है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सदस्य, सचिव, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास , संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार सदस्य होंगे।
प्रदर्शित अनंतिम सूची पर सभी आपत्तियाँ पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त की जायेंगी। आपत्तियॉं पंचायत सचिव अथवा वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी अपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव द्वारा संबंधित महिला आवेदक की प्रविष्टि के विरूध्द पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाईन) प्राप्त होंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी मे संधारित की जाकर 03 दिन के अंदर ऑनलाईन अपलोड की जायेगी। आवेदन पर आपत्ति की जॉच एवं निराकरण 15 दिवस मे किया जायेगा। समस्त अपत्तियों के समयसीमा मे परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृति की जाकर पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेंगी। जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक से सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा योजना मे लाभाविंत होने का स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।