कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में शालाओं में नवीन नामांकित छात्र-छात्राओं का जाति प्रमाण निःशुल्क बनाये जाने के निर्देश दिये हैं।
कटनी
कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर स्कूलों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर लोक सेवा केन्द्रों में आवेदन जमा कर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिले में कार्य योजना तैयार की गई है।
कार्ययोजना
जारी कार्यजोजना के तहत बीआरसीसी सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं स्कूलों के प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन के सभी कॉलम भरे गये हों तथा आवेदन पत्र सुवाच्य हो। इसके अलावा आवेदन पत्र में डाईस कोड एवं हस्ताक्षर के साथ ही आवेदक के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर रजिस्टर में दर्ज करने के बाद ही बीआरसीसी कार्यालय को भेजेगें।
बीआरसीसी, स्कूलों से प्राप्त आवेदनों को प्रूफ रीडिंग हेतु अनुविभागीय अधिकारी रा. के कार्यालय को भेजेगें। अनुविभागीय अधिकारी रा. द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी कर्मचारी द्वारा प्रूफ रीडिंग कर आवेदन आनलाईन पंजीयन करने हेतु संबंधित लोक सेवा केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे।
आवेदक यदि स्वयं आवेदन पंत्र में कोई गलत या अस्पष्ट जानकारी अंकित करता है या लोक सेवा केन्द्र में फीडिंग के समय कोई त्रुटि होती है और प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण जारी होता है तो उसे पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
वहीं जिन छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी रा. द्वारा निरस्त किये जाएंगे उसकी जानकारी आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी तथा कम्प्यूटर में कारण सहित दर्ज की जाएगी। लोक सेवा केन्द्र द्वारा उसका प्रिन्ट लेकर संबंधित को अवगत कराया जाएगा।
आवेदन पत्र में संबंधित छात्र-छात्रा का फोटो चिपकाया जाएगा जो सत्यापन के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र पर फोटो नही होगा। जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में अलग-अलग प्रिन्ट होगा तथा उसे अलग-अलग ही लेमिनेशन कराकर प्रदाय किया जाएगा।
यदि किसी लोक सेवा केन्द्र में अन्य एसडीएम के कार्यक्षेत्र अथवा किसी अन्य जिले के निवासी छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें ऑनलाईन ट्रान्सफर की व्यवस्था सॉफटवेयर में की गई है। ऐसे आवेदन संबंधित एसडीएम जिले को ऑनलाईन स्थानांतरित किया जाएगा। लोक सेवा केन्द्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये गये प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर संबंधित संकुल को भेजेगें। ऐसे प्रकरणों को उस एसडीएम कार्यालय की दायरा पंजी बी-121 में पंजीबद्ध किया जाएगा जहां का आवेदक मूलतः निवासी है।