80 हजार रूपये कीमती नकली फिल्टर जप्त
जबलपुर
थाना प्रभारी मदनमहल श्री ओ.पी. तिवारी ने बताया कि धर्मेंद्र नरबरिया उम्र 30 वर्ष निवासी राक्सी टाकीज चिटनिस की गोठ लश्कर ग्वालियर ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) से शिकायत की कि वह कंपनी सेमिता लिंगल सेक्टर 25 नोयडा एनसीआर में लीड जांच अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वह कैंट आर.ओ. सिस्टम लिमिटेड मे 2 वर्ष से जंांच अधिकारी है। उसे कम्पनी द्वारा जबलपुर में कम्पनी का माल न बिकने के सम्बंध में जांच करने हेतु आदेशित किया गया था,। उसने एवं उसकी टीम के सदस्य शुभम शाक्य द्वारा कैंट आर.ओ. के डीलर से सम्पर्क किया गया, और पता लगाया तो पता चला कि दीप एक्वा सोल्युशन का मालिक समीर साहू जो शक्ति अपार्टमेंट गेट न. 4 राईट टाउन मे दुकान खोले है, कम्पनी के नाम के नकली उत्पाद फिल्टर कम दामों में बेच रहा है, जिससे कम्पनी के ओरिजनल फिल्टर की बिक्री में कमी आ रही है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा तस्दीक करते हुये वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री प्रभात शुक्ला के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक केशरी नंदन राय, उप निरीक्षक राजेन्द्र शुक्ला, प्रधान आरक्षक संतोष आरक्षक प्रदीप, धर्मेन्द्र द्वारा जांच अधिकारी धर्मेंद्र नरबरिया, शुभम शाक्य के राईट टाउन गेट न. 4 स्थित दीप एक्वा साल्युशन पर दबिश दी गयी दुकान पर मिले दुकान संचालक ने अपना नाम समीर साहू उम्र 42 वर्ष निवासी लमती कंचन विहार विजय नगर बताया, सूचना से अवगत कराते हुये जांच अधिकारी धर्मेंद्र नरबरिया की टीम द्वारा चैक करने पर आर.ओ इन लाईन कार्बन फिल्टर 10 नग, आर.ओ. इन लाईन सेडिमेंट फिल्टर 16 नग, आर.ओ. मैमबरेन फिल्टर 24 नग कुल कीमति 80 हजार 300 रूपये के मिले, जिनके दस्तावेज के सम्बंध में पूछताछ करने पर दुकान संचालक द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहंी किये गये, कम्पनी के नाम पर नकली उत्पाद रखकर कम दानों में बेचा जाना पाये जाने पर उपरोक्त फिल्टर जप्त करते हुये दुकान संचालक समीर साहू के विरूद्ध धारा 63, 65 कापीराईट एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये विवेचना में लिया गया।