निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदाताओं को गैर सरकारी मतदाता पर्ची वितरित करने मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर अपने निर्वाचन बूथ स्थापित कर सकेंगे ।
जबलपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इस बारे में निर्देश जारी किये हैं । निर्देश में कहा गया है कि ऐसे बूथ पर एक टेबल और दो कुर्सियां लगाई जा सकेंगी तथा धूप से बचने के लिये 10 गुना दस का टेंट भी लगाया जा सकेगा । ऐसे निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिये उम्मीदवारों को सबंधित शासकीय प्राधिकारियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी । बूथ पर बैठने वाले अभिकर्त्ताओं के पास पुलिस अथवा निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर उन्हें दिखाने के लिये लिखित अनुमति होनी चाहिये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम जबलपुर तथा सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को अभ्यर्थियों से निर्वाचन बूथ बनाने के लिये आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय निकाय की विधि के अनुसार अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।