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Monday, June 23, 2025

नियुक्ति और पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे उम्मीदवारों के अभिकर्ता

विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिये उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त गणना अभिकर्ताओं को गणना कक्ष में प्रवेश के पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जबलपुर

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। नियुक्ति पत्र अथवा पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग आफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन करने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसे नियुक्त किया गया है। उसे दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर जाने की अनुमति होगी।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतगणना हॉल के अंदर सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को रिटर्निंग अधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। गणना अभिकर्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जो उसके निर्देशों की अवहेलना करता है।

आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्तियों को मतगणना हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब एक बार मतगणना अभिकर्ता और अन्य लोग मतगणना हॉल के अंदर होते हैं, तो उन्हें आमतौर पर परिणाम घोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी।

मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। गणना अभिकर्ता को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी ।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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