मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुमोदन अनुसार समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत 24 फरवरी को संपूर्ण मध्य प्रदेश में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
कटनी
समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर निगम, राजस्व एवं टैक्स विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
राजस्व, पुलिस, वन एवं विद्युत से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है, जिनमें कई प्रकरण समझौता योग्य होते हैं। इसलिए ऐसा विचार किया गया कि यदि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जिससे कि ऐसे प्रकरणों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम जैसे मध्यस्थता ,लोक अदालत एवं सुलह के द्वारा उनके अंकुरण के स्तर पर ही निराकृत किया जा सके, इससे न केवल सारभूत रूप से न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों में लंबित प्रकरणों में कटौती होगी बल्कि बड़ी संख्या में जनमानस को मुकदमे बाजी की अवांछित कठिनाई से भी बचाया जा सकेगा।
प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमों को पक्षकारों के मध्य सौहाद्र पूर्ण तरीके से समाप्त किए जाने के उद्देश्य से समाधान आपके द्वार योजना की परिकल्पना की गई एवं इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर समझौते योग्य प्रकरणों को जैसे की न्यायपालिका, राजस्व, पुलिस, वन एवं विद्युत विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनका निराकरण करना है। आम जनता से अपील की गई है कि वह समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत अपने प्रकरणों का निराकरण कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।