संभागीय पेंशन कार्यालय जबलपुर द्वारा जिले के सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों एवं मृत शासकीय कर्मचारियों के पेंशन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा।
जबलपुर
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस बारे में आदेश जारी कर जिले के सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लंबित पेंशन प्रकरणों का इस शिविर के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है। श्री सक्सेना ने लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण न हो पाने की स्थिति में आहरण–संवितरण अधिकारियों एवं संबंधित लिपिक का अक्टूबर माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि आहरण संवितरण अधिकारियों और संबंधित लिपिक का अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित सभी पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो जाता।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि संवितरण अधिकारियों को 23 तिसम्बर से 30 सितम्बर तक आयोजित किये गये शिविर में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये थे, लेकिन इसके बावजूद 143 पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा है कि लंबित पेंशन प्रकरणों का 18 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किये जा रहे शिविर में भी निराकरण नहीं हो पाने की स्थिति में आहरण-संवितरण अधिकारियों एवं संबंधित लिपिक का अक्टूबर माह का वेतन रोकने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवलेहना करने पर भी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।