जिले में नववर्ष के अवसर पर केक और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है
जबलपुर
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने सभी बेकरी निर्माताओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बेकरी संचालकों को अपने निर्माण परिसर में स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें कर्मचारियों के लिए हेड कवर, ग्लव्स और एप्रिन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। केक निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे प्री-मिक्स, फ्लेवर और एसेंस की गुणवत्ता की जांच के साथ-साथ उनके लेबल पर अंकित ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि किसी परिसर में एक्सपायरी डेट वाले पैकेट पाए जाते हैं, तो उसे उपयोग की श्रेणी में मानकर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने केक के भंडारण और पैकेजिंग को लेकर भी कड़े नियम बनाए हैं, जिसके तहत केक बेक करने या रखने के लिए अखबारों जैसे प्रिंटेड पेपर का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। केक के डिस्प्ले पर निर्माण और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के लिए अलग-अलग निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित करने और उनके लेबल पर स्पष्ट घोषणा करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम लगातार बेकरी इकाइयों का निरीक्षण कर रही है और मानकों की अनदेखी करने वालों के पंजीयन निरस्त करने के साथ-साथ परिसरों को सील करने की चेतावनी दी गई है।




