जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
कटनी
– कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले के कक्षा 1 से 12वी तक के अशासकीय विद्यालयों में संलग्न वाहनों मे छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन, मोटरयान अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 व मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के परिपालन मे निर्धारित दस्तावेज व आवश्यक सुविधाएं पूर्ण कर वाहनों के संचालन के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी.सिंह ने जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के संचालकों से प्रावधान अनुसार वाहन संचालन के संबंध में आर.टी.ओ द्वारा समस्त प्रमाणित दस्तावेज, वाहन चालक का आर.टीओ द्वारा जारी जीवित ड्राइविंग लाइसेंस, बसों में फर्स्ट एड की सुविधा, फायर सुविधा, सी.सी.टीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन,जीपीएस.सिस्टम सहित निर्धारित सीट अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। स्कूलों में आटो व ई-रिक्शा द्वारा छात्रों का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी ने समस्त अशासकीय विद्यालयों के संचालकों को छात्रों के परिवहन हेतु वाहनों में निर्धारित सीट कैपेसिटी के अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है अन्य ओवरलोड या किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय संचालन का होगा।