सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभक्ताओं को खराब गुणवत्ता के गेहूँ और चांवल वितरित किये जाने के मामले में मोतीलाल नेहरू वार्ड स्थित समाधान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित दोनों उचित मूल्य की दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।
जबलपुर
उचित मूल्य दुकानों को निलंबन की कार्यवाही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक राज धर साकेत द्वारा की गई है।
ज्ञात हो कि गत दिनों मोतीलाल नेहरू वार्ड स्थित दोनों उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने और उपभक्ताओं को घटिया गुणवत्ता का गेहूँ और चांवल वितरित किये जाने की प्राप्त शिकायत मिलते ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने फौरन इसकी जाँच करने के निर्देश सयुंक्त कलेक्टर एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक ऋषभ जैन को दिये थे। जांच के दौरान दोनों उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को सितंबर माह में आबंटित खाद्यान्न की बजाय जून माह से रखे गेहूँ और चांवल का वितरण होना पाया गया था। चार माह से अधिक समय से रखे होने के कारण इनमें घुन और इल्लियां लग गई थीं।
प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी राजधर साकेत ने बताया कि कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आज इन दोनों उचित मूल्य दुकानों समाधान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 3316438 को तथा जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 3316279 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबन के साथ ही इन दोनों उचित मूल्य दुकानों के उपभोक्ताओं को मोती महिला उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3316276 से संलग्न कर दिया गया है। निलंबित की गई दोनों उचित मूल्य के उपभोक्ताओं को अब मोती महिला उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3316276 से राशन प्राप्त कर सकेंगे।