खनिजों का रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन मिलने के बाद ही अब मिलेगी परिवहन अनुज्ञा
कटनी
पूर्व में जारी की गई दो परिवहन अनुज्ञा स्थगित
कलेक्टर श्री प्रसाद की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित
कटनी – उत्खनन के दौरान निकले हुए खनिजों का रायायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन तथा भण्डारित खनिज की श्रेणी स्पष्ट होने के बाद ही अब जिले के खनिजों के परिवहन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। इससे खनिज रायल्टी अपवंचन पर रोक लगेगी। यह निर्णय शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता मे आयोजित जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में लिया गया।
बैठक मे पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, वन मंडलाधिकारी गौरव शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता और खनिज प्रभारी अधिकारी संतोष सिंह मौजूद रहे।
बैठक मे हुई चर्चा के अनुसार तालाब निर्माण कार्य, भूमि के समतलीकरण या अन्य माध्यमों से उत्खनन के दौरान निकले हुए खनिजों का परिवहन अनुज्ञा प्रदाय किये जाने के पूर्व परिवहन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र और उस क्षेत्र में रखे हुए खनिजों का संबंधित सहायक खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से मय पंचनामा सहित सेम्पल एकत्रित कर भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर को रायायनिक विश्लेषण हेतु भेजना होगा। इसके बाद रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन तथा भण्डारित खनिज की श्रेणी स्पष्ट होने के बाद ही परिवहन अनुज्ञा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटारा किया जायेगा।
दो परिवहन अनुज्ञा स्थगित
जिला टास्क फोर्स समिति ने खनिजों के परिवहन हेत जारी दो अनुज्ञायें स्थगित कर दी है। इनमें गुलवारा तहसील कटनी के खसरा नंबर 1365/1 के रकवा 32.83 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर निर्मित तालाब के गहरीकरण उपरांत रवि पण्डेय को प्रदान की गई अनुज्ञा स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा ग्राम कन्हवारा के खसरा नंबर 2028 में निर्मित तालाब गहरी करण से प्राप्त खनिज मिट्टी , मुरूम के परिवहन हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा ठेकेदार को प्रदाय की गई अनुज्ञा को रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
31 गौण खनिज
कटनी जिला खनिज बाहुल्य प्रधान जिला है। यहां मुख्य एवं 31 गौण खनिज पाये जाने की संभावना रहती है। मुख्य खनिज के तौर पर यहां लाईम स्टोन, बाक्साईड, मैग्नीज, आयरन ओर पाया जाता है। जबकि 31 गौण खनिजों के रूप में डोलोमाइट, लेटेराइट, क्वार्टज, क्ले आदि पाये जाते है।
ये है नियम
मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम मे सहकारी अथवा निजि भूमि से निजि या सरकारी संस्था द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा तालाब, बांध, नहर, स्टाप डैम, जल निकाय, भवन सडकें निर्मित किये जाने से तथा भूमि के समतलीकरण के कारण हटाये गए गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए परिवहन अनुज्ञा प्रदान करने के प्रावधान है। इस हेतु आवेदन पत्र भी प्राप्त हो रहे है। चूंकि जिले में मुख्य खनिज बहुतायत मात्रा मे है इसलिए रासायनिक विश्लेषण मिलने के बाद ही परिवहन अनुज्ञा देने का निर्णय लिया गया है।
रासायनिक जांच के बाद मिलेगी अनुज्ञा
जिले में मुख्य खनिज की प्रचुरता की वजह से बैठक में निर्णय लिया गया कि तालाब निर्माण कार्य, भूमि के समतलीकरण एवं अन्य माध्यमों से निकले हुए खनिज मिट्टी व मुरूम के परिवहन की अनुमति खनिज के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही अब परिवहन अनुज्ञा की अनुमति दी जायेगी। ताकि शासन को संभावित खनिज रायल्टी की हानि न हो।