आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार मदिरा के अवैध निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन पर विशेष सतर्कता एवं कठोरता से प्रभावी अंकुश लगाये जाने के मद्देनज़र जबलपुर कलेक्टर महोदय के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त महोदय जबलपुर के मार्गदर्शन में
सिहोरा
पौड़ी मझौली मार्ग का है जहाँ अवैध मदिरा के परिवहन की सूचना पर लगभग रात्रि लगभग 11.00 बजे Alto K10 MP20 CG 3453 से मदिरा का परिवहन करते आरोपी प्रशांत राय को पकड़ा तलाशी लेने पर उसके पास से कुल 20 पेटी (180 बल्क लीटर) देशी मदिरा बरामद कर कब्जे आबकारी लिया। कार्यवाही में जप्त मदिरा व वाहन का अनुमानित मूल्य 5,00,000/- रु है |
आरोपी के विरुद्ध म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क व 34(2)का प्रकरण दर्ज किया गया।
अन्य आरोपी वृत्त सिहोरा के ग्राम देवरी, रामखिरिया मार्ग पर अवैध मदिरा के परिवहन की सूचना पर लगभग सांय 6.30 बजे लगभग एक बिना नंबर की दोपहिया वाहन Honda Libo से मदिरा का परिवहन करते हुए आरोपी जीतेन्द्र कोल को पकड़ा तलाशी लेने पर उसके पास से 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा बरामद कर वाहन व मदिरा कब्जे आबकारी लिया। कार्यवाही में जप्त मदिरा व वाहन का अनुमानित मूल्य 49750/- रु है |
आरोपी के विरुद्ध म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क व 34(2)का प्रकरण दर्ज किया गया
कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक श्वेता सिंह तिवारी एवं आबकारी मुख्य आरक्षक श्री नेकलाल बागरी, श्री रमेश कुशराम आबकारी आरक्षक श्री संत लाल मरावी,श्री फूल सिंह ऐंटिआ,श्रीमती अमिता केशरवानी, श्री अशोक सिंह बघेल, श्री सुरेन्द्र जायसवाल, श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, श्री श्रीकांत,श्री दिलराज, श्री अभिषेक, श्री आदित्य, एवं श्री भूपेंद्र मरावी उपस्थित रहें एवं इनका मुख्य योगदान रहा