विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत निर्वाचन संबंधी आदेशित ड्यूटी का निर्वहन नहीं करने तथा ड्यूटी करने से इंकार करने के आरोप में रिटर्निंग आफीसर 57-हटा के प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तारतम्य में शासकीय माध्यमिक शाला मुराछ की माध्यमिक शिक्षक भगवती कोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दमोह
निलंबन अवधि में श्रीमती कोरी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हटा निर्धारित किया गया है एवं निलंबन अवधि में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी