जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बेरोजगार युवाओं को स्वपरोजगार स्था पित करने भगवान बिरसा मुण्डा स्वेरोजगार योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।
कटनी
इसके तहत रूपए 1 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक की उद्योग परियोजनाएँ जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाऐं। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटीपार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय हेतु परियोजना राशि 1लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक एवं पात्रता 18 से 45 वर्ष आयु, न्यनतम 8 वीं कक्षा उत्तीैर्ण, परिवार की वार्षिक आय रूपए 12 लाख से अधिक न हो। वित्तीय सहायता व्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष ऋण (टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन) पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जावेगा एवं राज्यं शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।