मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नही करने से हो रही मृत्यु में कमी लाये जाने हेतु
जबलपुर
दो पहिया वाहन चालक/सवार (पीलियन राईडर) जो हेलमेट धारण नही करते है, उनके विरूद्व पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर एवं देहात के थानों में दिनॉक 15-10-2022 को 2 हजार 148 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 5 लाख 37 हजार रूपये समन शुल्क वसूला गया । शहर के प्रमुख तिराहे चौराहों, पैट्रोलपंप आदि स्थानों पर हैल्मेट जागरूकता सम्बंधी बैनर पोस्टर लगाये गये हैं।*
*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) ने बताया कि वाहन चलाते समय यदि सही तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जाये तो 50 प्रतिशत दुर्घटनाओं को टाला जा सकता हेै। हम हमेशा यातायात नियमों की जानकारी रखते हुये भी अनदेखी करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वाहन को तेज गति से नहीं चलाना चाहिये लेकिन हम फिर भी वाहन तेज चलाते हैं, वाहन चलाते समय हैल्मेट एवं सीट बैल्ट नहीं लगाते हैं, जबकि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या, हत्या व अन्य कारणों से मारने वालो की संख्या की तुलना मे काफी अधिक होती है, फिर भी हम यातायात के नियमों के प्रति वाहन चलाते समय लापरवाही बरतते हैं।*
*आपने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि दो पहिया वाहन चलाते समय व सवार होते समय सिर पर आई.एस.आई. मार्क वाला हेलमेट अवश्य धारण करें।*