जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जारी किया आदेश
जबलपुर
जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्यिों का प्रयोग करते हुए लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय नहीं करेगा। इसके साथ ही आदेश में इसके बिक्री, वितरण और प्रदर्शन को भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि समाचार माध्यमों एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों से यह संज्ञान में आया है कि स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) विक्रय किये जा रहे हैं। इसमें भरा कैल्शियम कार्बाइड आंखो तथा चेहरे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आम नागरिकों को गंभीर हानि होने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।




