संभागीय कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान पी.एम.जनमन योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने सबंधी जानकारी की समीक्षा एवं सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा दी गई जानकारी में अंतर पाया गया है।
जबलपुर
इससे स्पष्ट हुआ कि आयुष्मान योजना के कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया एवं गलत जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत की गई है। पी.एम.जनमन योजना के अंतर्गत लाईन लिस्टिंग डाटा की जाँच नहीं की गई, जिसके कारण पी.एम.जनमन योजना के आंकडो में भिन्नता आ रही है। पी.एम.जनमन योजना के तहत डाटा फीडिंग का कार्य एवं एकत्रीकरण व डेटा की जाँच का कार्य, प्राचार्य जिला कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा के सहायक ग्रेड-3 श्री अंकित मालवीय-संलग्न कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। प्राचार्य जिला कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा सहायक ग्रेड-3 श्री अंकित मालवीय-संलग्न सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) (3) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा इस लापरवाही कृत्य के लिए मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र कमांक सी- 6-7/96/3/एक, 23-5-1996 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये प्राचार्य जिला कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा के सहायक ग्रेड-3 श्री अंकित मालवीय-संलग्न सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री अंकित मालवीय, सहायक ग्रेड-3 का मुख्यालय राज्य आदिवासी संग्रहालय छिन्दवाड़ा नियत किया गया है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।