हाईकोर्ट जबलपुर ने उमा भारती के भतीजे खरगापुर विधायक राहुल लोधी की विधानसभा सदस्यता की समाप्त
जबलपुर
जबलपुर हाईकोर्ट ने खरगापुर से भाजपा विधायक और उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2018 में खरगापुर से राहुल सिह बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। हाईकोर्ट ने राहुल को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाए जाने पर निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए उनको विधायक पद के सभी वेतन और लाभों से वंचित करने का आदेश दिया है।राहुल लोधी के सामने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चंदा सिंह गौर ने हाईकोर्ट में चुनाव पिटीशन याचिका दायर की थी। लंबी सुनवाई और निर्वाचन आयोग व राहुल लोधी सहित तमाम पक्षों को सुना गया। निर्वाचन के समय राहुल सिंह द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का भी परीक्षण किया गया। बुधवार शाम को कोर्ट ने राहुल का निर्वाचन शून्य करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता चंदा गौर ने राहुल द्वारा नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाने की शिकायत की थी। राहुल शासन से लाभ ले रही फर्म में पार्टनर थे लेकिन यह जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने राहुल पर 10 हजार की कास्ट भी लगाई थी।