कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
जबलपुर
जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती जयति सिंह तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान श्री सुमन ने मतगणना की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिसमें कहा गया कि मतगणना में अधिकतम 18 राउंड होंगे। सबसे कम जबलपुर केंट विधानसभा में 16 राउंड में गणना होगी। विधानसभा क्षेत्र पाटन, जबलपुर पूर्व और जबलपुर पश्चिम में मतगणना 17-17 राउंड में संपन्न होगी। साथ ही गणना ऐजेंट के फार्म कल शाम तक जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होनें कहा कि ऐजेंट को प्रारूप 18 के साथ आरओ द्वारा जारी आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा। वे 17सी के लेखा ड्यूपलीकेट, सादा कागज, पेन या पेंसिल ले जा सकते हैं। श्री सुमन ने कहा कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिये नियत स्थल पर मोबाईल एवं धूम्रपान का उपयोग वर्जित रहेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतगणना एजेंट गणना स्थल पर मोबाइल, केलकुलेटर, ऑडियो वीडियो रिकार्डर या ऐसी कोई भी डिवाईस तथा खाने-पीने की सामग्री आदि लेकर नहीं जा सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर मोबाईल, धूम्रपान संबंधी वस्तुएं जैसे जर्दा, पान, सुपारी, पाउच, बीड़ी, सिगरेट आदि साथ ले जाना व इसका उपयोग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
बैठक के दौरान श्री सुमन ने बताया कि 3 दिसम्बर की सुबह 7 बजे ईव्हीएम स्ट्रांग रूम खोला जायेगा। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो जायेगी। इसके आधा घण्टे बाद ईव्हीएम के मतों की गणना प्रारंभ होगी। इस दौरान उन्होनें सभी से संयमित व्यवहार की अपेक्षा की है। बैठक में पार्किंग व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।