विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान शुक्रवार 17 नवंबर की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा ।
जबलपुर
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है। नोटा का बटन चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बाद सबसे आखिरी में होगा । यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं या नन आफ दी अब (नोटा) का बटन का विकल्प भी रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस बटन का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। यदि किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या यदि 10 है तो बैलेट यूनिट में अगला 11 वां बटन नोटा का होगा। मतगणना के समय भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। नोटा विकल्प के सामने डाले गये मतों को जमानत राशि लौटाने के प्रयोजन से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्राप्त कुल वैध मतों की गणना में भी शामिल नहीं किया जायेगा ।