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Sunday, June 22, 2025

निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप दमोह जिले में भी 09 अक्टूबर से आचार संहिता प्रभावशील है।

प्रत्याशी को तीन दिवस के अंदर एन.ओ.सी. हेतु ली गयी राशि की रसीद भवन स्वामी के द्वारा लिये जाने वाले किराये की रसीद बैनर/पोस्टर/फलैक्स बोर्ड लिखावट पर किये गए व्यय की रसीद व संलग्न प्रोफार्मा रिटनिंग आफिसर को भवनवार प्रस्तुत करना होगी

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दमोह

निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम अनुसार जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा एवं 57-हटा में 17 नवम्बर को मतदान एवं 03 दिसम्बर 2023 को मतगणना होगी। निर्वाचन कार्य

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को निर्देश जारी किये है कि निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झंडे, पोस्टर, बैनर, वाल राइटिंग व अस्थायी फलैक्स वोर्ड, भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकेंगे, इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्याशी को तीन दिवस के अंदर नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने हेतु ली गयी राशि की रसीद, भवन स्वामी के द्वारा लिये जाने वाले किराये की रसीद, बैनर/पोस्टर/फ्लैक्स बोर्ड लिखावट पर किये गये व्यय की रसीद व संलग्न प्रोफार्मा रिटनिंग आफिसर को भवनवार प्रस्तुत करना होगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वमी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अंतर्गत कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाढ, खम्बा (पोस्ट), स्तंभ (खंबा) या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा।

झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाये जिससे कि विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हो। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियों द्वारा किसी भी शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति से संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संबंधित विभाग एवं भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत् थाने में प्रथम सूचना दर्ज करायी जाये।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा एवं 57-हटा में आने वाली शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुन: मुल स्वरूप में लाने हेतु संबंधित नगर पालिका परिषद/ नगर पालिका क्षेत्र एवं संबंधित राजस्व अनुविभाग में पदेन अधिकारियों का दल गठित किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय सिटी मजिस्ट्रेट/संबंधित अनुभाग का अनुविभागीय दण्डाधिकारी, क्षेत्रीय नगर पुलिस अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी (पुलिस), बी.एस.एन.एल. के क्षेत्रीय एस.डी.ओ., मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी मय कर्मचारियों के, लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय उपयंत्री मय कर्मचारियों के, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को शामिल किया गया है।

संबंधित दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में बैठक आयोजित कर, अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विरूपित शासकीय सम्पत्तियों को मुल स्वरूप में लाने की कार्यवाही करें। सम्पत्ति को मूल स्वरूप में लाने हेतु व्यय की वसूली दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाये, साथ ही संबंधित पुलिस थाने में संबंधित विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति को मूल स्वरूप में लाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पंचायत सचिव के द्वारा मूलभूत की राशि से की जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण निवारण हेतु मूल दायित्व संबंधित थाना प्रभारी, पटवारी, पंचायत सचिव का होगा।

संबंधित विभाग दल द्वारा मूल स्वरूप में लायी गयी शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति का विवरण प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किया जाये, जिससे उक्तानुसार जानकारी निर्वाचन प्रेक्षकों को प्रेषित की जा सके।

उक्त आदेश की व्यक्ति तामीली संभव नहीं है। अत: एकपक्षीय पारित किया जाकर, इसकी सूचना प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं अन्य सूचना तंत्रों के माध्यम से करायी जा रही है। उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में वर्णित प्रावधानान्तर्गत दण्डनीय होगा।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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