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Friday, June 20, 2025

अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई बैठक

भोपाल

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत की जायेंगी। योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किया जायेगा। आवश्यकतानुसर इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिये बैंको से ऋण दिलवा कर हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 5 वर्षों के लिये दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में मुख्यत: अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकि शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि से अथवा जिला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना परियोजना में किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो, को वित्त पोषण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर प्रदान की जायेगी। योजना में स्व-रोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार सबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा। परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य होगा।

ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- 2021 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- 2021 का अनुमोदन किया। इसमें ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए मार्गों का सूत्रीकरण किये जाने, मार्गों के अनुसार कलर कोडिंग किये जाने, कलर कोडिंग के अनुसार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने, युक्तियुक्त संख्या में ऑटो रिक्शा स्टेण्ड बनाये जाने तथा ऑटो रिक्शा पर रूट नंबर, रूट इंडिकेटर, ऑटो रिक्शा स्टेण्ड का विवरण और मार्ग का विवरण दर्ज करने आदि के संबंध में योजना पर सहमति दी।

होमगार्ड जवानों के हित के निर्णय

मंत्रि-परिषद ने होमगार्ड जवानों के बाध्यकाल ऑफ में विसंगति समाप्त करने के लिये मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम-2016 के नियम-27(ग) में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। पूर्व में प्रचलित अनुसार वर्ष 2016 एवं उसके बाद होमगार्ड सैनिक की सेवा में आए सैनिकों को 12 माह में 10 माह आहूत कर्त्तव्य (काल आउट डियूटी) का प्रावधान था। संशोधित नियमानुसार अब होमगार्ड के सभी सैनिकों को 36 माह में 34 माह आहूत (काल आउट ड्यूटी) पर लिया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने बाढ़ बचाव एवं आपदा प्रबंधन के लिये अतिरिक्त 950 स्वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड से एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने की स्वीकृति दी। एसडीईआरएफ में अब कुल स्वीकृत बल 1500 हो जायेगा। एसडीईआरएफ में 950 स्वयसेवी होमगार्ड को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने पर लगभग 11 करोड़ 11 लाख रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होगा।

परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की, वार्ड क्रमांक-70 लाला लाजपत राय वार्ड, ग्राम मोहनिया, तहसील राँझी, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका खसरा क्रमांक 33 कुल रकबा 9600 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 3 करोड़ 51 लाख 51 हजार 515 रूपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 2 करोड़ 22 लाख रूपये से अधिक है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड नं. 6, छत्रसाल वार्ड, वाणिज्यिक कर कार्यालय के पास, जिला दमोह, मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका नजूल शीट नं. 63-77 प्लॉट नं. 147/1/1 कुल रकबा 668.90 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि एक करोड़ 35 लाख 84 चौरासी हजार रूपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 43 लाख रूपये से अधिक है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड नम्बर 61, ग्राम खजूरीकलाँ, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल भूमि परिसम्पत्ति जिसका खसरा क्रमांक 378/1,378/2 कुल रकबा 9120 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 7 करोड़ 75 लाख 50 पचास हजार रूपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 5 करोड़ 64 लाख रूपये से अधिक है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार मेसर्स एस.के. इंटरप्राईजेस की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 76 लाख 80 अस्सी हजार रूपये जो कि रिजर्व मूल्य राशि 2 करोड़ 27 लाख रूपये से अधिक है, का अनुमोदन एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।

विधेयकों का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 में विभिन्न अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा देने वाले दंड के स्थान पर वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा शास्ति आरोपित करने तथा कर चुके मालों की परिभाषा में संशोधन करने के लिये मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 को अनुमोदित किया।

मंत्रि-परिषद ने करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीयन निरस्तीकरण, क्रेडिट नोट, आउटवर्ड सप्लाय, इनवर्ड सप्लाय तथा विवरणी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तथा रिवर्सल के प्रावधानों का प्रतिस्थापन करने, विलंब शुल्क, कर का भुगतान, ब्याज, टीसीएस तथा वापसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने तथा कतिपय अधिसूचनाओं द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से किये गये संशोधनों को Validate करने के लिये मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को अनुमोदित किया।

मंत्रि-परिषद ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में दी गयी स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6(घ), 7 (ख), 13, 25 के परन्तुक (ख) एवं 38(क) में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों का युक्तियुक्तिकरण करने के भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक-2022 को अनुमोदित किया।

मंत्रि-परिषद द्वारा एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर की स्थापना तथा अध्यादेश 2022 द्वारा स्थापित टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल का नाम परिवर्तन कर शुभम विश्वविद्यालय भोपाल करने विधेयक पुरःस्थापित के संबंध में प्रस्तुत संशोधन विधेयक, 2022 अनुमोदित किया गया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन तथा विधेयक को विधानसभा में पुरःस्थापन कर पारित कराने की सभी आवश्यक कार्यवाही करने वन विभाग को अधिकृत किया।

मंत्रि-परिषद ने लाड़ली लक्ष्मी योजना-2.0 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश 6 मई 2022 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2022 की स्वीकृति दी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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