विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्येश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र महिलाओं और प्रशिक्षण संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गये हैं।
कटनी
योजनांतर्गत बलात्कार, दुर्व्यापार या एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं, दहेज प्रताड़ित या अग्नि पीड़ित महिलाएं, कुंवारी माताएं, सामाजिक कुप्रथा की शिकार, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाएं तथा आश्रय गृहों और बालिका गृहों में रहने वाली महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
पात्रता और प्रशिक्षण के अवसर
आवेदन करने वाली सामान्य महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। जबकि विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यह आयु सीमा 50 वर्ष है। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी अनिवार्य है।
योजना के तहत फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर डिप्लोमा, डी.एड., बी.एड., आईटीआई पाठ्यक्रम, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, होटल और इवेंट मैनेजमेंट सहित प्रयोगशाला सहायक और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित कई तरह के रोजगारपरक प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
प्रशिक्षण का पूरा खर्च, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय शुल्क, भोजन और शिष्यवृत्ति शामिल है, विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक महिलाएं और प्रशिक्षण संस्थान, आवेदन का प्रारूप जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, राय कॉलोनी, कटनी के कार्यालय से प्राप्त कर एक माह (30 दिन) के भीतर शाम 6 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदनकर्ताओं का चयन जिला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।