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Friday, February 13, 2026

बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। 

जबलपुर

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जबलपुर को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के लिए 24 एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 112 आवेदकों में लाभांवित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक युवक युवतियों को samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्य्म से मध्यप्रदेश आदिवासी वित एंव विकास निगम में आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्यविभाग कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्र. 82 जबलपुर में जमा करनी होगी।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए 1 लाख रूपए से लेकर 50 लाख रूपये तक तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख रूपए से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। बैंक से वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उतीर्ण होना चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को 10 हजार से 1 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। बैंक द्वारा वितरित अथवा शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा आवेदक आयकर-दाता नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत लाईन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त अधिकतम राशि 2 करोड तक के ऐसे परियोजना प्रस्ताव जो कि लाईन विभाग की प्रचलित किसी भी योजना अथवा परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी और आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो जिनका गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक नहीं है।

क्रमांक/2065/जून-50/जैन

सुंदरलाल बर्मन
सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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