प्रदेश के समस्त जिलों में विद्यमान आपदा जोखिम क्षेत्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विभिन्न हितकारको की भूमिकाओं को देखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण नामक परियोजना की शुरूआत की गई है।
कटनी
उक्त योजना के अंतर्गत जिला अंतर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि कर सशक्त बनाने के अनुक्रम में जिला अंतर्गत 60 ग्रामों, वार्डाे में समुदाय स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियां का संपादन किया जाना है। उक्त हेतु समनवय संस्था के रूप में एक स्थानीय स्वयं सेवी संस्था को निर्धारित नियमों के अधीन नोडल संस्था के रूप में चयनित किया जाना है।
दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती संस्कृति शर्मा ने बताया कि स्वयं सेवी संस्थाये निर्धारित नियमों के अनुक्रम में अपने दस्तावेज 15 मार्च 2024 तक कार्यालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 36 राहत शाखा में जमा कर सकते हैं।
आवश्यक नियम
स्वयंसेवी संस्था के चयन हेतु निर्धारित नियमों के तहत संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अंतर्गत होना अनिवार्य है। संस्था को जिले में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। जिला एवं स्थानीय स्तर पर सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन का अनुभव होना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।
इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं के विगत पांच वर्षों का वार्षिक लेखे के किन्ही 3 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 10 लाख रूपये होना आवश्यक है। नामांकित नोडल संस्था द्वारा चयनित 60 ग्रामों, वार्डों में समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित की जायेंगी, उक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा जिले के लिये 3 लाख 75 हजार रूपये प्रदाय किया जावेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।