आठ अपात्र आवास हितग्राहियों के चयन में लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ ने की कार्यवाही
जांच अवधि के दौरान जीआरएस रामरतन यादव को मिलेगा 50% पारिश्रमिक, शासकीय कार्य से विरत करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय में किया संलग्न
कटनी (21 जनवरी)-
जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत बिलहरी के ग्राम रोजगार सहायक श्री रामरतन यादव पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच अवधि के दौरान 50% पारिश्रमिक भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक ग्राम रोजगार सहायक श्री यादव को शासकीय कार्य से विरत करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय रीठी में संलग्न किया है।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बिलहरी के ग्राम रोजगार सहायक श्री रामरतन यादव द्वारा शासन द्वारा जारी 13 बिंदुओं की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आठ अपात्र हितग्राहियों का चयन करते हुए लाभान्वित कराया जाकर राशि जारी कराई जाकर,वित्तीय अनियमितता बरती गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीठी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी किया। कारण बताओ सूचना पत्र का समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर कार्रवाई हुई।
जांच अधिकारी नियुक्त
जिला पंचायत सीईओ ने श्री मृगेंद्र सिंह,सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत को शिकायत की विस्तृत जांच कर निर्धारित अवधि में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।
ऐसे हुई करवाई
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों तथा ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने आवश्यक कार्यवाही की।