जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
जबलपुर
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्वीप के तहत जिला प्रशासन द्वारा जैन इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन के सहयोग से 31 मार्च की सुबह 6 बजे से आयोजित की जा रही “अहिंसा रन फार डेमोक्रेसी” में आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी के दौरान प्रतिबंधित की गई गतिविधियों में राजनैतिक दलों से संबंधित झंडे, बैनर, चुनाव-चिन्ह का प्रदर्शन एवं राजनैतिक दलों के झंडे के कलर के गमछे, कैप, टी-शर्ट आदि का प्रयोग शामिल है । कोई भी व्यक्ति रन के दौरान झंडे, बैनर, चुनाव चिन्ह आदि का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा । इसी प्रकार राजनैतिक दलों के झंडे के कलर के गमछे, कैप और टी-शर्ट का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।
इनके अलावा रन के दौरान चुनाव प्रचार संबंधी नारे आदि लगाना तथा प्रतिभागियों के बीच चुनाव प्रचार करना और चुनाव प्रचार सामग्री का वितरण को भी वर्जित किया गया है । रन के दौरान उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल संबंध संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य सामग्री, कोल्ड ड्रिंक, पेयजल आदि वितरण भी नहीं किया जा सकेगा । अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी में 15 हजार से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता अनुमानित है।