आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभाग प्रमुख के विरूद्ध अपर कलेक्टर करेंगी नियमानुसार कार्यवाही
दमोह
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रथम चरण में कार्यालय कलेक्टर (रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय) दमोह में संचालित समस्त कार्यालयों (शाखाओं) एवं संपूर्ण परिसर में प्लास्टिक के कप/प्लेट, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक के चम्मच, चाकू/कांटा (फोर्कस), प्लास्टिक के कैरी बैग्स, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के बाट्ल्स/पानी के पाऊच, नारियल पानी अथवा अन्य पेय पदार्थ पीने वाला प्लास्टिक पाईप (स्ट्रा) एवं गुटखे के पैकेट्स आदि सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया हैं।
कार्यालय कलेक्टर (रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय) दमोह में संचालित समस्त कार्यालयों (शाखाओं) में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, बैठकों इत्यादि में प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभाग (कार्यालय) प्रमुख के विरूद्ध अपर कलेक्टर दमोह नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। कार्यालय कलेक्टर (रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय) दमोह में प्रतिबंधित सामग्री का व्यक्तिगत उपयोग करते पाये जाने पर प्रभारी अधिकारी जिला नाजरात शाखा नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही करायेंगे।
कार्यालय कलेक्टर (रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय) दमोह में संचालित समस्त कार्यालयों (शाखाओं) में जिला नाजिर सूचित कराते हुये कार्यालय परिसर में प्रतिबंधित सामग्री के संबंध में कार्यालय के प्रमुख स्थानों पर पोस्टर/बैनर लगवायेंगे।
आदेश का पालन परिपालन कार्यालय कलेक्टर (रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय) दमोह में संचालित समस्त कार्यालयों (शाखाओं) के प्रभारी अधिकारी कड़ाई से कराना सुनिश्चित करेंगे।