शहपुरा विकासखण्ड के ग्राम बढैयाखेड़ा में पकड़े गये उर्वरक की कालाबाजारी के मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार शहपुरा स्थित मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी के संचालक प्रतिनिधि भैयाजी बिल्थरे के विरूद्ध शहपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जबलपुर
उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेघा अग्रवाल द्वारा विभाग की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर शहपुरा थाने द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है।
उप संचालक कृषि डॉ सुशील कुमार निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 3 दिसंबर को ग्राम पंचायत चरगवां पुरानी के ग्राम बढ़ैयाखेड़ा में निरीक्षण के दौरान कृषि अधिकारियों को बुलेरो पिकअप वाहन से राजस्थान के कोटा की चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी की 8 बेग डीएपी, 20 बेग यूरिया एवं 5 पैकेट रीजेन्ट रोमिल 0.3% ग्रेन्यूल प्राप्त हुई थी। पूछताछ करने पर वाहन चालक और उसके सहयोगी ने बताया कि यह खाद मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी शहपुरा से ली गई है, जिसकी कच्ची पर्ची भी दी गई थी। साथ ही दुकानदार द्वारा डीएपी, यूरिया अधिक मूल्य पर भी दी गई थी।
उप संचालक कृषि ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कृषि अधिकारियों को मेसर्स वेदांत ट्रेडिंग कंपनी के संचालक प्रतिनिधि भैया जी बिल्थरे द्वारा पीओएस पर्ची नहीं उपलब्ध कराई गई। पीओएस मशीन में डीएपी स्टाक निरंक पाया गया, लेकिन उनके प्रतिष्ठान में भौतिक रूप से डीएपी रखी पाई गई। इस तरह से पूर्व से ही पीओएस में कालाबाजारी करने की मंशा से डीएपी निरंक कर दी गई थी। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रतिष्ठान के संचालक प्रतिनिधि भैयाजी बिल्थरे द्वारा निरीक्षण दल को सहयोग न करते हुए किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार कर दिया गया तथा शासकीय कार्य में हस्तक्षेप कर बाधा भी उत्पन्न की गई।