जिला प्रशासन की सजगता और मुस्तैदी से रूका बाल विवाह
कटनी
– जिले के विकासखंड रीठी के ग्राम छोटी करहिया ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में प्रशासनिक अधिकारियों को चाइल्ड हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से अवयस्क बालिका के बाल विवाह होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस बाल विवाह को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम की सक्रियता से रोका गया
रीठी की परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास ने बताया कि 25 एवं 26 मई को चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अवयस्क बालिका के विवाह की जानकारी मिली। इसकी जांच के दौरान पाया गया कि अवयस्क बालिका की कक्षा 11वीं की अंकसूची के आधार पर उम्र 17 वर्ष 7 माह है। इसके बाद महिला बाल विकास के अमले ने जिसमें पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। उन लोंगो ने अवयस्क बालिका के माता-पिता को समझााईश दी कि बालिका अभी अवयस्क है। 18 वर्ष के पूर्व विवाह करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की धारा 9, 10, 11 एवं 13 के तहत बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था व सामाजिक संगठन के लिए 2 वर्ष का कारावास अथवा 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। परिजनों को यह भी बताया गया कि विवाह के लिए सेवा प्रदाता को भी बाल विवाह का सहयोगी माना जाएगा और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत विधि संगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए पंचनामा प्रतिवेदन तैयार कर मौके पर अवयस्क बालिका के माता-पिता, मामा-मामी, और नाना-नानी को समझाईश दी गई। मौके पर पहुंचे महिला बाल विकास की टीम को अवयस्क बालिका के माता-पिता और नाना-नानी ने लिखित रूप से वचन दिया कि वे बालिका की उम्र 18 वर्ष जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक शादी नहीं करेंगे।
बताते चलें कि जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिले के सभी विकास खंडों में संबंधित क्षेत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय बाल विवाह रोकथाम दल गठित किया था। विकासखंड रीठी के ग्राम छोटी करहिया में कलेक्टर द्वारा गठित इसी दल ने त्वरित कार्यवाही कर बाल विवाह को रूकवाया है।
बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल
महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई है। इसके तहत बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल एक ऐसा अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देशभर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हेल्पलाइन नंबर 181, 1098, 100 और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल https://stopchildmarriage.wcd.gov.in का पर भी सूचना या जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।