बावजूद नोटिस के, मझौली में धड़ल्ले से जारी है अवैध भवन निर्माण
मझौली जबलपुर
नतमस्तक नजर आ रहा नगर परिषद कार्यालय का अमला ।वार्ड क्रमांक 5 बचैया रोड, वार्ड 11 सुहजनी रोड और वार्ड क्रमांक 9 – नगर परिषद कार्यालय के नजदीक ही कई भवनों का निर्माण बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से जारी है।
यह हाल तब है जब नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण पर नियंत्रण के लिए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187(8) और 223 के अंतर्गत बिना पूर्व स्वीकृति के भवन निर्माण करना स्पष्ट रूप से अवैध है।
नगर परिषद ने दिनांक 13 जून 2025 को पत्र क्रमांक 488/रा.वि./न.परि./2025 के तहत यह चेतावनी जारी की थी कि निर्माण तत्काल रोका जाए और विधिवत भूमि दस्तावेज़ प्रस्तुत कर ऑनलाईन भवन अनुज्ञा आवेदन किया जाए। बावजूद इसके न ही निर्माण रुका, न ही कोई कार्रवाई हुई।
कार्यालय के पास ही अवैध निर्माण, जिम्मेदार मौन!
सबसे गंभीर बात यह है कि नगर परिषद कार्यालय के पास ही अवैध निर्माण खुलेआम हो रहा है, और नगर के कर्मचारी और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब कार्यालय के पास हो रहे निर्माण को नहीं रोका जा सका, तो अन्य वार्डों में स्थिति कैसी होगी?
अब सवाल यह है कि
* क्या नगर परिषद की चेतावनी केवल कागज़ी खानापूर्ति है?
* क्या आमजन से अलग नियम हैं प्रभावशाली लोगों के लिए?
* क्या नगर परिषद की मिलीभगत से हो रहा है ये सब?
स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग है कि ऐसे मामलों में तत्काल संज्ञान लिया जाए और नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
क्या कहती है नगर की जनता
स्थानीय रहवासियों ने बताया कि शिकायतों के बावजूद न तो कोई स्थल निरीक्षण हुआ और न ही निर्माण को रोका गया। लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को नियमों से छूट मिल रही है, जबकि आम आदमी को हर कागज के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं।




