25.1 C
Jabalpur
Saturday, October 11, 2025

अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत की कार्यवाही

मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चायनीज नूडल्स का संग्रहण एवं विक्रय करने पर कृष्णा उद्योग माधव नगर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित

कटनी

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी रखा जाकर मिथ्याछाप खादय सामग्री मिलने पर प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चायनीज नूडल्स का संग्रहण एवं विक्रय करते पाए जानें पर कृष्णा उद्योग पोस्ट ऑफिस खैबर लाईन, माधवनगर कटनी के संचालक धीरज कोटवानी पिता श्री राजकुमार कोटवानी निवासी समदड़िया सिटी डर्बी होटल के पास माधव नगर पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों के तहत 50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

यह है प्रकरण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा 6 मई 2022 सितंबर 2019 को गठित संयुक्त जांच दल की मौजूदगी में खैबर लाईन माधवनगर स्थित कृष्णा उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री मे नूडल्स नीचे गंदे स्थान पर निर्माण होना पाया गया तथा मैदा मिक्स करने वाली मशीनें भी गंदी पाई गई। ऐसी गंदी स्थिति में नूडल्स का निर्माण होना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। निरीक्षण के दौरान नूडल्स के पैकेट के ऊपर निर्माण तिथि, बैच नंबर एवं पूरा पता भी अंकित होना नहीं पाये जाने पर जांच हेतु नूडल्स का नमूना लिया जाकर संपूर्ण कार्यवाही का पंचनामा बनाया जाकर जांच हेतु भेजा गया। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी द्वारा जांच हेतु भेजे गए नूडल्स का नमूना मिथ्याछाप होना बताया गया। खाद्य कारोबारी द्वारा किया गया उक्त उल्लंघन दंडनीय एवं जुर्मानें की श्रेणी मे आने के कारण अनावेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा एवं सहपठित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रकरण झूठा एवं निराधार है तथा अनावेदक को अधिनियमों के तहत दोषी पाए जाने पर दंड का भागीदार पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर साधना परस्ते द्वारा कृष्णा उद्योग पोस्ट आफिस खैबर लाईन माधवन के संचालक धीरज कोटवानी पिता श्री राजकुमार कोटवानी निवासी समदड़िया सिटी डर्बी होटल के पास को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नूडल्स का निर्माण एवं संग्रहण किए जाने पर 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

Latest News

Stay Connected

0FansLike
24FollowersFollow
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Most View