सोशल मीडिया पर धारा-144 रहेगी लागू
कटनी
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले में सोशल मीडिया पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 लागू की है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश एक बाद सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक, जातिगत प्रतिरोध तथा हिंसा की परिस्थितियों में असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग कर भ्रम फैलाने, अफवाहों को प्रसारित करने तथा जातिगत एवं सामाजिक विद्वेष के लिए प्रेरित करने वालो पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल साइट्स के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम व्हाटस अप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा पोर्टल आदि के माध्यम से वैमनस्यता फैलाने वाली फ़ोटो वीडियो व अन्य सामग्री पोस्ट करना या उस पर प्रतिक्रिया देना या क्रॉस कमेंट या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित किया गया है।