अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री पर जमा कराई गई 3 लाख 5 हजार रुपये जुर्माने की राशि
3 प्रकरणों में जुर्माना राशि जमा नही करने पर लाइसेंस निरस्त करनें का भेजा नोटिस
कटनी –
जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमें प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने, जुर्माना अधिरोपित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी है।
अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान खाद्य पदार्थ अजवाइन और करायल मिथ्याछाप एवं अमानक पाये जाने पर नई बस्ती सिंधी स्कूल के पास निवासी बच्चाराम तीर्थानी पिता भोजराम तीर्थानी पर एक लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। अनावेदक बच्चाराम तीर्थानी द्वारा उक्त अधिरोपित जुर्मानें की राशि को चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
अपर कलेक्टर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 8 अन्य प्रकरणों में 2 लाख 90 हजार रूपये की जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। जिसमें 5 प्रकरणों से कुल 2 लाख 5 हजार रूपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। 3 प्रकरणों में शेष जुर्माने की राशि 85 हजार जमा किये जाने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही हेतु संबंधित को नोटिस जारी किया गया है।