पाटन में बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले दुकान दरों पर लगाया गया 20 हजार का जुर्माना
जबलपुर
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आज शनिवार को जबलपुर, पाटन, पनागर, सिहोरा सहित जिले भर में मिठाई दुकानों की जाँच का अभियान चलाया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं नापतौल विभाग की टीमों ने मिठाई दुकानों से खाद्य पदार्थों खास तौर पर खोवा से बनी मिठाइयों के सेंपल परीक्षण हेतु लिये।
खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने चलाये जा रहे इस विशेष अभियान में खोवा और खोवा से बनी मिठाइयों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग की टीमों ने खोवा मंडी जबलपुर एवं पाटन के खोवा विक्रय प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया तथा जाँच के लिये सेंपल भी लिये गये।
खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने एसडीएम पाटन मानवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गरुड़ दल ने शनिवार को पाटन में खाद्य पदार्थों के कई विक्रय केंद्रों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थो के नमूने परीक्षण हेतु एकत्रित किये तथा अशुध्द पदार्थो के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी जयश्री चौहान के अनुसार निरीक्षण के दौरान बालाजी बीकानेर निर्माण स्थल, संदीप मिष्ठान भंडार, अनूप नेमा मिष्ठान भंडार, नेमा जी स्वीट्स, बड्डू खोबा वाले, जुगल मिष्ठान, धनीराम मिष्ठान, मदन मिष्ठान, राजू मिष्ठान भंडार, पवन मोबाईल एण्ड इलेक्ट्रिक एवं नेमा मिष्ठान भंडार से एक्सपायरी डेट के 21 किलो नमकीन, 57 किलो मीठा एवं 15 किलो खोबा, एसेंस एवं कलर की 5 बोतल जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई। साथ ही खोवा, रसगुल्ला, नमकीन, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, खोवा से बनी कलर वाली मिठाई, बर्फी एवं पेड़ा आदि के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गये। जिन दुकानों के लाइसेंस नहीं पाये गये उन दुकानदारों पर 20 हजार रुपये का जुर्माने लगाया गया।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि गरुड़ दल की इस कार्यवाही में गंदगी फैलाने, सड़क पर दुकान लगाने, नो पार्किंग में वाहन एवं दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुये समझाइश दी गई कि निर्धारित स्थल पर ही दुकान लगाएं एवं पार्किंग में ही वाहन खड़े करें। डस्टबीन का उपयोग करें कचरा फेंकने वाले एवं जिस दुकान तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने कचरा फैला हुआ पाया जायेगा उन पर चालानी कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान पथ विक्रेताओं, चाय, नास्ता, चाट-फुल्की तथा फल एवं सब्जी विक्रेताओं पर पॉलीथीन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के कारण 7 हजार 200 रुपये जुर्माना लगाया गया।
कार्यवाही में तहसीलदार सच्चिदानन्द त्रिपाठी, खाद्य अधिकारी अमित गुप्ता एवं विनोद धुर्वे, नायब तहसीलदार जय सिंह धुर्वे, सहायक राजस्व निरीक्षक दीपक बबेले तथा नगर परिषद पाटन के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे।