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Monday, June 23, 2025

अवमानक खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करने पर दो विक्रेताओं पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की कार्यवाही

कटनी

– कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी रखा जाकर अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है।

इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करनें के कारण विश्राम बाबा वार्ड, सुधार न्यास कॉलोनी कटनी स्थित पंजाब डेयरी के संचालक सांई प्रकाश सलूजा पर 20 हजार रूपये तथा माधवनगर कैरिन लाईन सिद्धार्थ ड्राई फ्रूट एवं खड़े मसाले के प्रोपराइटर सुनील दावडा पिता प्रकाशचंद दावडा को 20 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

यह है मामला

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवकी सोनवानी द्वारा विगत 6 फरवरी 2024 को पंजाब दूध डेयरी के संचालक की उपस्थिति में निरीक्षण के दौरान मौके पर दूध, दही एवं पनीर वगैरह का विक्रय करते पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त व्यवसाय का एफ. एस.एस.ए.आई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया इस दौरान प्रतिष्ठान संचालक प्रकाश सलूजा पिता स्वर्गीय राज सिंह सलूजा द्वारा बताया गया कि दुकान का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु संग्रहित दही एवं पनीर में मिलावट की आशंका होने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए गवाहों की उपस्थिति मंे दही एवं पनीर के नमूने लिये जाकर जांच हेतु सीलबंद लिफाफा भेजा गया।

कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उक्त नमूने की परीक्षण रिपोर्ट 22 फरवरी 2024 को प्रेषित कर उक्त नमूने के अवमानक होने की सूचना दी गई। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात विक्रेता को दही के नमूने की जांच रिपोर्ट की प्रति सहित नमूने के द्वितीय भाग को पुनः परीक्षण कराये जाने बाबत सूचित किया गया। किंतु विक्रेता द्वारा इस संबंध मे कोई आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011 के अंतर्गत संबंधित न्यायालय मे विधिवत मुकदमा चलाये जाने हेतु प्रकरण प्रकरण की नकल एवं मूल दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी को प्रस्तुत कर अभियोजन की स्वीकृति हेतु माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

अनावेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात भी अपना कोई जवाब नहीं दिया तथा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपने पक्ष में कोई भी कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं का उल्लंघन पाए जाने तथा लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दंडित होने के कारण मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों अनुसार साईं दूध डेयरी के संचालक राहुल ठाकुर पिता मौजी ठाकुर निवासी ग्राम छपरा थाना तहसील स्लीमनाबाद को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी साधना परस्ते द्वारा प्रकरण में खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाये जानें तथा उक्त उल्लंघन केवल जुर्माना से दंडनीय होने के कारण न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अनावेदक पंजाब डेयरी फर्म के संचालक सांई प्रकाश सलूजा निवासी सिंघई कॉलोनी, गुरूनानक मार्केट के पास बरही रोड कटनी पर अवमानक खाद्य पदार्थ दही का विक्रय किये जाने पर 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे दौनो खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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